मऊ -शातिर अपराधी द्वारा अर्जित धन को किया गया कुर्क
*मुख्तार अंसारी गिरोह (आई0एस0 191) का निकट सहयोगी गैंग लीडर (डी-144) व जनपद स्तर का भू-माफिया और जनपद स्तर का टॉप टेन शातिर अपराधी अफजाल द्वारा अपराध से अर्जित धन से अपने मामा के लडके के नाम से खरीदी गयी अचल संपत्ति (लगभग 45 लाख 66 हजार 750 रुपये कीमती) व एग्रीमेन्ट की जमीन (लगभग 01 करोड़ 36 लाख 08 हजार रुपये कीमती) अर्न्तगत धारा 14(1) गैगस्टर एक्ट में किया गया कुर्क–* मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा संगठित अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना दक्षिणटोला व कोतवाली पुलिस व राजस्व टीम द्वारा मुख्तार अंसारी गिरोह (आई0एस0 191) का निकट सहयोगी शातिर अभियुक्त अफजाल पुत्र इरफान खान निवासी नेवादा पठानपुरा थाना मरदह जनपद गाजीपुर जिसके विरुद्ध थाना कोतवाली मऊ में मु0अ0सं0 258/24 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत है। उक्त अभियुक्त अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिये अपराध जगत से अर्जित धन से अपने मामा अखलाख अहमद पुत्र निसार अहमद निवासी युसुफपुरा थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ के लड़क...